MP निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2026 | मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों का सामाजिक पुनर्वास एवं आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
Short Information
| Scheme Name | मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
| State | Madhya Pradesh |
| Department | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| Application Mode | Online / Offline |
| Beneficiary | दिव्यांग युवक एवं युवती |
Financial Assistance
| स्थिति | सहायता राशि |
|---|---|
| दंपत्ति में एक व्यक्ति दिव्यांग हो | ₹2,00,000/- |
| दंपत्ति दोनों दिव्यांग हों | ₹1,00,000/- |
Eligibility Criteria
✓ मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
✓ दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो।
✓ पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
✓ विवाह विधिसम्मत एवं वैध होना चाहिए।
✓ आवेदक/आवेदिका आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
Required Documents
✓ आधार कार्ड
✓ मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र
✓ दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
✓ विवाह प्रमाण पत्र
✓ आयु प्रमाण पत्र
✓ संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
✓ बैंक पासबुक
✓ आयकरदाता न होने का प्रमाण पत्र
✓ स्व-घोषणा पत्र
How to Apply
✓ MP Social Justice Portal पर जाएं।
✓ मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का चयन करें।
✓ आवेदन फॉर्म भरें।
✓ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
✓ आवेदन सबमिट करें।
✓ आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
Processing Time
✓ आवेदन का निराकरण लगभग 15 कार्य दिवस में किया जाता है।
Important Links
| Description | Link |
|---|---|
| Apply Online | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| MP e-District Service | Click Here |
मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2026 का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उनका सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करना है। पात्र उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।