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MP Teacher Transfer Policy 2026: Online Application Date Released

MP विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 जारी

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 06 जून 2026 को विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 जारी कर दी गई है। यह नीति राज्य, संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु लागू होगी। नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले विद्यालयों में शिक्षकों की युक्तियुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं ऑनलाइन बनाना है। 

Short Information

विभाग स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
नीति विभागीय स्थानांतरण नीति 2026
जारी दिनांक 06 जून 2026
लागू सत्र 2026-27
आवेदन माध्यम Education Portal MP
स्थानांतरण प्रकार प्रशासकीय, स्वैच्छिक एवं पारस्परिक

महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि
प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन (अंतर्जिला) 08 से 15 जून 2026
प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन (जिला/संभाग/राज्य) 08 से 17 जून 2026
रिक्त पदों का प्रकाशन 18 जून 2026
स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन 19 से 23 जून 2026
डेटा प्रोसेसिंग एवं अनुमोदन 24 से 26 जून 2026
स्थानांतरण आदेश जारी 28 से 30 जून 2026
कार्यभार ग्रहण 30 जून से 06 जुलाई 2026
ऑनलाइन अभ्यावेदन 01 से 07 जुलाई 2026
अभ्यावेदन निराकरण 15 जुलाई 2026 तक

स्थानांतरण नीति के प्रमुख उद्देश्य

  • विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना।
  • ऑनलाइन पोर्टल आधारित स्थानांतरण व्यवस्था लागू करना।
  • शिक्षकों के पदस्थापन में विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता को प्राथमिकता देना।
  • स्थानांतरण प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना।

गंभीर बीमारी की श्रेणी

  • कैंसर
  • ब्रेन ट्यूमर
  • किडनी ट्रांसप्लांट
  • डायलिसिस
  • ओपन हार्ट सर्जरी
  • लकवा

उपरोक्त बीमारियों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पात्रता

  • ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक नियमित E-Attendance आवश्यक।
  • Unique ID एवं Password से Education Portal पर आवेदन करना होगा।
  • हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।

पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण की शर्तें

  • दोनों कर्मचारी समान पद पर कार्यरत हों।
  • समान विषय होना चाहिए।
  • समान संवर्ग एवं कैडर होना आवश्यक है।
  • परिवीक्षाधीन कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
  • सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम शेष कर्मचारियों को अनुमति नहीं होगी।

अतिशेष शिक्षक संबंधी प्रावधान

  • सेटअप से अधिक कार्यरत शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे।
  • अतिशेष शिक्षकों को रिक्त पदों वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा।
  • 40% से अधिक दिव्यांग, गंभीर बीमारी वाले तथा 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक अतिशेष घोषित नहीं किए जाएंगे।

स्थानांतरण में वरीयता क्रम

  1. 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों का शैक्षणिक स्टाफ
  2. महिला अतिशेष शिक्षक
  3. पुरुष अतिशेष शिक्षक
  4. गंभीर बीमारी वाले महिला कर्मचारी
  5. गंभीर बीमारी वाले पुरुष कर्मचारी
  6. पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थापना
  7. दिव्यांग महिला कर्मचारी
  8. दिव्यांग पुरुष कर्मचारी
  9. विधवा, परित्यक्ता एवं विधुर
  10. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
  11. राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
  12. वरिष्ठता के आधार पर चयन

महत्वपूर्ण नियम

  • स्वैच्छिक स्थानांतरण के बाद अगले 03 शैक्षणिक सत्र तक पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • स्थानांतरण आदेश का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
  • सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष कर्मचारियों का सामान्यतः स्थानांतरण नहीं होगा।
  • एक ही मुख्यालय के भीतर संस्था परिवर्तन को स्थानांतरण नहीं माना जाएगा।

स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन

स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट कर्मचारी आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन अभ्यावेदन दर्ज कर सकेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

विवरण लिंक
Transfer Policy PDF Click Here
Education Portal MP Click Here

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2026 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण को पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के तहत स्वैच्छिक, प्रशासकीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा पात्र कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा।





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